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कोरोना से बचाव के लिए धारा 144 के तहत लगाये नये प्रतिबंध

by bnnbharat.com
July 26, 2020
in समाचार
कोरोना से बचाव के लिए धारा 144 के तहत लगाये नये प्रतिबंध
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मप्र.: कोरोना से बचाव के लिए संपूर्ण रीवा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत नये प्रतिबंधों के आदेश दिये गये हैं.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त लागू रहेंगे. इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी.

जारी आदेश के अनुसार रीवा जिले में 23 जुलाई एवं उसके बाद आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 14 दिनों के लिए होम अथवा संस्थागत क्वारेंटीन होना अनिवार्य होगा.

इसके साथ-साथ फीवर क्लीनिक एवं कोरोना की पहचान के लिए सर्वे करने वाले दल द्वारा चिन्हित कोरोना के संदिग्ध रोगी, कोरोना रोगी के संपर्क में आये हाईरिस्क व्यक्ति के कोरोना जांच के परिणाम आने तक तथा कोरोना से मृत व्यक्ति के संपर्क में आये सभी व्यक्तियों को 14 दिन के लिए क्वारेंटाइन किया जायेगा.

सभी एसडीएम एवं इंसीडेंट कमाण्डर को अपने अनुभाग में होम क्वारेंटाइन टीम गठित करने के आदेश दिये गये हैं. इस टीम में स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग एवं पुलिस विभाग के कर्मचारी शामिल होंगे. आयुक्त नगर निगम, सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को क्वारेंटाइन के निर्देशों का पालन कराने के निर्देश दिये हैं.

जारी आदेश में कहा है कि जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को फीवर क्लीनिक में जांच अथवा सर्वे दल द्वारा सार्थक लाइट एप से चिन्हित करें. यदि किसी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण के प्रारंभिक लक्षण दिखाई दे तो उन्हें तत्काल क्वारेंटाइन करते हुए उनके सेंपल लेकर कोरोना जांच करायें.

जिले के सभी प्रमुख प्रवेश मार्गों में तत्काल जांच चौकी स्थापित करके उनमें जिले में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करायें. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सभी जांच चौकियों में यात्रियों के स्वास्थ्य जांच के लिए आवश्यक प्रबंध करें.

सभी एसडीएम चेकपोस्ट में प्रभारी अधिकारी तैनात कर उनके माध्यम से प्रतिदिन जिले में आने वाले व्यक्तियों के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में जानकारी उपलब्ध कराये यह जानकारी कन्ट्रोल रूम के टेलीफोन नंबर  07662-255142 तथा कन्ट्रोल रूम के प्रभारी अधिकारी पंकज रावगोरखेड़े के मोबाइल नं. 9425677254 पर प्रात: 11 बजे तथा शाम 6 बजे उपलब्ध करायें. जिले में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की अनिवार्य रूप से जांच करायें तथा उन्हें क्वारेंटीन करने की व्यवस्था करें.

जिले में लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों के अनुसार किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति है. आयुक्त नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्वारेंटीन किये गये व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र में क्वारेंटीन का आदेश उसके घर के बाहर चस्पा करायें तथा क्वारेंटीन आदेश की पावती सुरक्षित रखें. साथ ही क्वारेंटीन के आदेश का कठोरता से पालन कराना सुनिश्चित करायें.

कन्ट्रोल रूम में तैनात पुलिस, आरक्षक नियमित रूप से सभी थाना प्रभारियों से जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त कर उसे क्वारेंटाइन टीम को अवगत करायें. आयुक्त नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्वारेंटीन के आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार करायें.

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