नई दिल्ली: मोदी सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं. इसके लिए सरकार ने Consumer Protection (E-Commerce) Rules 2020 जारी किया है. जिसके तहत तमाम नियम-कायदे बनाए गए हैं.
नियमों का उल्लंघन करने पर Consumer Protection Act, 2019 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. नियमों को ऐसे बनाया गया है ताकि ग्राहक को तो फायदा हो ही, साथ ही ई-कॉमर्स पॉलिसी पर भी कोई बड़ा असर ना पड़े.
अब ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने प्लैटफॉर्म्स पर मिलने वाले उत्पादों पर यह लिखना जरूरी होगा कि वह सामान कहां बना है. जो ई-कॉमर्स कंपनी ऐसा नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यानी अब आपको कोई भी सामान खरीदने से पहले ये पता होगा कि वह कहां बना है.
मोदी सरकार ने हर प्रोडक्ट पर उसके बनने की जगह के बारे में बताने का फैसला इसलिए किया है ताकि लोग खुद ही ये तय कर सकें कि उन्हें वो सामान खरीदना है या नहीं.
चीन के सामानों का बहिष्कार करने की मांग के बीच सरकार का ये फैसला चीन को भारी नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है और यूजर्स को सामान खरीदते वक्त फैसला लेने में मदद करेगा.
प्रोडक्ट को लेकर उसकी एक्सपायरी डेट, रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी और गारंटी जैसी सारी जानकारियों समेत डिलीवरी और शिपमेंट की जानकारी भी देनी होगी.
साथ ही अगर ग्राहक को अपना फैसला लेने के लिए किसी और जानकारी की जरूरत है तो वह भी ई-कॉमर्स कंपनी को मुहैया करानी होगी.

