नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया केस में केंद्र सरकार की उस याचिका पर फैसला सुना दिया है, जिसमें दोषियों की फांसी पर रोक के निर्णय को चुनौती दी गई है. याचिका पर फैसला पढ़ते हुए जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने दोषियों को अपने सभी कानूनी विकल्प सात दिन के भीतर उपयोग करने का समय दिया है.
साथ ही कोर्ट ने केंद्र की वह याचिका भी खारिज कर दी है जिसमें सभी दोषियों को अलग-अलग फांसी देने की अपील की गई थी. इस याचिका पर रविवार को तीन घंटे से ज्यादा समय तक चली विशेष सुनवाई के बाद पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस दौरान कोर्ट रूम में निर्भया के माता-पिता भी मौजूद रहे.
हाईकोर्ट के फैसले के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने कहा है कि मैं अदालत के फैसले का स्वागत करती हूं. इस फैसले से दोषियों को अपने सभी कानूनी विकल्प एक हफ्ते के अंदर ही उपयोग करने होंगे. इसके बाद दोषियों को जल्द फांसी होनी चाहिए.

