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धान अधिप्राप्ति के कार्यों में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं: डीसी

by bnnbharat.com
December 22, 2020
in समाचार
सुरक्षा और सुविधा को लेकर NDRF जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई: उपायुक्त
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रांचीः उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री द्वारा जानकारी दी गयी कि जिले के कृषक मित्रों को खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में धान अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत लाभ उठाने हेतु धान अधिप्राप्ति को सरल एवं सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, जिनका लाभ सभी किसान मित्र उठाते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी धान की उपज का विक्रय कर सकते हैं.

● धान अधिप्राप्ति की योजना के सरलीकरण हेतु निम्नांकित कदम उठाये गये है.

●   किसान अपना निबंधन ई-उपार्जन/बाजार एप्प के माध्यम से विधिवत कभी भी करा सकते है.

●    पूर्व से निबंधित ऐसे किसान भाई, जिनका मोबाईल नम्बर/बैंक खाता में परिवर्तन हो गया है, E-uparjan Portal एवं Bazaar App में स्वयं सुधार सकते हैं.

●   Bazaar App  को Google Play Store से Download किया जा सकता है.

●   वेबसाईट httsl/uparjan.jharkhand.gov.in अथवा www.jharkhand.gov.in-Department-Department of food Public Distribution-Advertisement से प्राप्त किया जा सकता है.

●  किसान का स्वयं पंजीकरण, उनके द्वारा समर्पित आवेदन की जाँच एवं अनुमोदन संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा एक सप्ताह में सम्पन्न करा लिया जाएगा.

● निबंधित किसानों को धान बिक्री की तिथि एवं बिक्री केन्द्र (PPC) से संबंधित सूचना SMS के माध्यम से प्राप्त हो जायेगी.

● धान का मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित है

●     किस्म न्यूनतम समर्थन मूल्य बोनस कुल मुल्य साधारण धान 1868 बोनस 182रु कुल 2050 प्रति क्विंटल निर्धारित है. साथ हीं ग्रेड ए धान 1888 रु प्रति क्विंटल, बोनस 182 कुल 2070.

● धान अधिप्राप्ति केन्द्रों पर किसानों द्वारा उपलब्ध कराये गये धान में नमी की मात्रा नमी मापक यंत्र से की जायेगी, जो 17 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए.

●   धान क्रय के समय धान अधिप्राप्ति केन्द्र पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान धान अधिप्राप्ति के 48 घंटों के भीतर NEFT / RTGS / PFMS के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में कर दिया जाएगा तथा शेष राशि का भुगतान अधिकतम एक महीने के भीतर कर दिया जाएगा.

●    किसी भी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला प्रबंधक/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी से तथा विभागीय हेल्पलाईन 0651-2341038, एवं PGMS हेल्पलाईन 1967/18002125512 पर सम्पर्क किया जा सकता है.

● सरकारी धान खरीद के समय 50 प्रतिशत का तत्काल भुगतान.

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