Maharastra:- महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अब निजी वाहनों के अंदर मास्क पहनने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. बृहन्मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी ने रविवार को यह निर्णय किया. बीएमसी ने कहा कि अब निजी वाहनों में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना नहीं किया जाएगा.
सार्वजनिक वाहनों में अब भी अनिवार्य
बीएमसी ने इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वाहनों में मास्क पहनना अब भी दंडनीय अपराध रहेगा. ऐसा नहीं करने पर जुर्माना किया जा सकेगा. बता दें, बीएमसी ने महानगर में कोविड-19 केस बढ़ने के बाद 18 अप्रैल 2020 से मास्क व कवर अनिवार्य किए थे. इसका उल्लंघन करने व जुर्माना अदा नहीं करने पर सामुदायिक सेवा जैसे सड़क की झाड़ू लगाना जैस सजा की जा रही थी.सख्त नियम के बाद भी इस नियम के उल्लंघन को पूरी तरह रोका नहीं जा सका. सितंबर में बीएमसी ने जुर्माना 1000 रुपये से घटाकर 200 रुपये कर दिया था.

