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अब सिर्फ तीन दिनों में होगा GST रजिस्ट्रेशन

by bnnbharat.com
August 25, 2020
in Uncategorized
झारखंड सहित 31 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजा मिला
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दिल्ली: अगर आप एक एस्पाइरिंग एंटरप्रेन्योर (Aspiring Entrepreneur) हैं, और आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स(जीएसटी) के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है. अब आप बिना आधिकारिक कार्यालयों के चक्कर लगाए जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन (GST Registration) करा सकते हैं. जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको केवल अपने आधार नंबर की जरूरत है.

जीएसटी रजिस्ट्रेशन का ये है नया प्रोसेस

जी हां, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का यह नया प्रोसेस केंद्र सरकारने पिछले शुक्रवार को लॉन्च किया. CBIC ने पिछले हफ्ते जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार वेरिफिकेशन को नोटिफाई किया था. यह 21 अगस्त, 2020 से लागू है. जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते समय अब जो भी कारोबारी अपना आधार नंबर देंगे, उन्हें तीन वर्किंग डेज में इसकी परमिशन मिल जाएगी.

अगर आधार नहीं चुना तो लगेंगे 21 दिन

अगर कारोबारी अपना आधार नंबर देने से मना करते हैं, तो फिर उन्हें फिजिकल वेरिफिकेशन ही कराना पड़ेगा. इस प्रक्रिया में 21 दिन लगेंगे. इतना ही नहीं ऐसे मामलों में और समय भी लग सकता है, क्योंकि अगर कुछ अन्य डिटेल्स की जरूरत हुई, तो कारोबारी को नोटिस जारी किया जाएगा और उसके बाद ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा.

ऑनलाइन रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक अधिकारी ने कहा कि कमर्शियल परिसरों का उचित वेरिफिकेशन और अन्य डिटेल्स द्वारा नकली और धोखाधड़ी वाली संस्थाओं को जीएसटी मैकेनिज्म से बाहर रखने की जरूरत है.

ऐसे करा सकते हैं जीएसटी के लिए आधार से रजिस्ट्रेशन.

  1. जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए दो ऑप्शन दिए जाएंगे. एक आधार के जरिए रजिस्ट्रेशन और दूसरा फिजिकल फॉर्म के जरिए.
  2. अगर आप आधार का ऑप्शन चुनते हैं, तो आपके मोबाइल या फिर ई-मेल आईडी पर एक लिंक शेयर किया जाएगा.
  3. इस ऑथेंटिफिकेशन लिंक पर ने पर आपकी स्क्रीम पर डिक्लेरेशन नजर आएगा. यहां आपको अपना आधार नंबर डालकर सब्मिट करना होगा.
  4. इसके बाद आपको मैसेज या ई-मेल आईडी के जरिए ओटीपी मिलेगा.
  5. ओटीपी दर्ज करने पर, वैलिडेट पूरा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक-ई-केवाईसी ऑथेंटिफिकेशन का आपको मैसेज मिलेगा.

बताते चलें कि 14 मार्च, 2020 को जीएसटी काउंसिल की 39वीं मीटिंग हुई थी, जिसमें नए टैक्सपेयर्स के लिए आधार बेस्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन को मंजूरी मिली थी. देने को मंजूरी दी थी. हालांकि उस दौरान देश में कोरोनावायरस के मामले सामने आने लगे, जिसके बाद 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी. इसी के चलते जीएसटी की इस नई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अमल में नहीं लाया गया था.

 

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