रांचीः प्राइवेट स्कूलों की फीस माफी के मामले पर अब आठ दिसंबर को अंतिम सुनवाई होगी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने स्कूल फीस से जुड़े मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तिथि तय की है.
मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई. सुनवाई में राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट में पक्ष रखा. वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने अदालत में जिरह की.
बताते चलें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को फिर से निर्णय लेते हुए शपथपत्र दायर करने का निर्देश दिया था. कोविड के कारण लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों के द्वारा फीस लिए जाने के विरोध में कई शिकायतें आयी थीं. जिसके बाद राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया था. सरकार के इसी आदेश के खिलाफ जिप्सा उच्च न्यायालय गई थी. वहीं झारखंड सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की है.

