महाराष्ट्र: देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन-4 लागू कर दिया गया है. इस चरण के लिए सभी राज्यों ने सुरक्षा समेत जरूरत को देखते हुए गाइडलाइंस बनाई है. मंगलवार को महाराष्ट्र ने भी लॉकडाउन-4 को लेकर संशोधित गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं. जिसके तहत मुंबई में अब शराब की होम डिलिवरी की जाएगी.
महाराष्ट्र में अब दो जोन होंगे. एक रेड जोन और दूसरा नॉन रेड जोन. मुंबई महानगर पालिका समेत एमएमआर रीजन की सभी महानगर पालिका रेड जोन में हैं. पुणे,सोलापुर, नासिक,अमरावती,मालेगांव, औरंगाबाद,धुले, ठाणे,कल्याण-डोंबिवली, जलगांव, अकोला, अमरावती रेड जोन में हैं.
जानें क्या रहेगा बंद और क्या खुलेगा
- होटल, मॉल, प्रार्थना स्थल, स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, बस सेवा बंद रहेंगे.
- अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा बंद रहेगी.
- कंटेनमेंट जोन में अतिमहत्वपूर्ण सेवाओं के अलावा सभी सेवाएं बंद रहेंगी.
- आरटीओ और घरों के रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे.
- रेड जोन में टैक्सी और ऑटो सेवा बंद रहेंगी
- इस आदेश के पहले जिन आवश्यक चीजों की दुकानें खुल रही थीं, वे आगे भी खुली रहेंगी.
- रेड जोन में स्थित मॉल, प्रतिष्ठान, उद्योग जिन्हें खोलने का निर्देश नहीं है, उन्हें भी अब मंजूरी दी जाएगी और वे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच ही खुलेंगे.
- टैक्सी, कैब ऐग्रिग्रेटर की सुविधा नहीं शुरू होगी. रिक्शा भी अभी बंद ही रहेंगे.
- चार पहिया वाहनों में एक ड्राइवर के साथ-साथ दो लोगों को ही परमिशन है.
- दोपहिया वाहन में सिर्फ एक व्यक्ति ही मान्य है.
- सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण संस्थान आदि बंद रहेंगे.
- सभी सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिअटर, बार और ऑडिटोरिम, असेंबली हॉल जैसी सभी जगहें अग्रिम आदेशों तक के लिए बंद रहेंगी.

