रांचीः राजधानी रांची में अब किसी भी दीवार चाहे वह “सार्वजनिक हो या प्राइवेट”, के ऊपर किसी तरह का रंगरोगन, विज्ञापन के लिए रांची नगर निगम की अनुमति आवश्यक है. झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत यह जरूरी है. कोई भी व्यक्ति ऐसे दीवारों पर विज्ञापन तभी लगा सकता है, जब उसने निगम के सक्षम प्रधिकारी से इस काम की अनुमति ले ली हो. नगर आयुक्त ने कहा है कि ऐसा देखा जा रहा है कि निगम क्षेत्र स्थित सरकारी व निजी दीवारों पर (विशेषकर कॉलेजों व स्किल डेवपलमेंट सेंटरों में) में साफ-सफाई, कोचिंग संस्थानों, दवाई-दुकानों सहित कई अन्य प्रतिष्ठानों का विज्ञापन छपा रहता है, जो कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 171 के तहत अध्याय-19 के तहत गैर-कानूनी है. ऐसे दीवारों पर चिपकाए विज्ञापनों की सूची निगम द्वारा बनाई जा रही है. जल्द ही ऐसे लोगों को निगम नोटिस भेजेगा. नोटिस भेजकर निगम इन लोगों को अधिनियम के तहत जुर्माने की राशि सहित इससे जुड़े दंडात्मक प्रावधानों से अवगत कराएगा.

