रांची. अब किसी भी वाहन पर कोट आर्मी पुलिस प्रेस सरकार प्रशासन व मंत्रालय आदि शब्द लिखने की मनाही होगी इसका उल्लंघन करने पर दोषी वाहन मालिक व चालक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. किसी भी परिस्थिति में रजिस्ट्रेशन प्लेट ढका हुआ नहीं होना चाहिए वाहन के शीशे के अंदर कोई भी बोर्डिया नेम प्लेट नहीं लगा सकेंगे आदेश की अवहेलना पर मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. नियम की अनदेखी करने पर कार्यवाही की जाएगी आदेश नहीं मानने पर ₹2000 का जुर्माना भी लगेगा.
इन्हें होगी अनुमति
वाहनों के आगे प्राधिकार ओं का पदनाम एवं उससे नीचे संबंधित विभाग व सरकार का नाम लिखा जाएगा राज्यपाल, सीएम, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के उपाध्यक्ष विपक्षी दल के नेता कैबिनेट मंत्री राज्यमंत्री उप मंत्री का दर्जा प्राप्त पर झारखंड के लोकसभा राज्यसभा एवं विधानसभा के सदस्य झारखंड विधानसभा की समितियों के सभापति सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के मुख्य सचेतक पंचायती राज व्यवस्था के सभी स्तर के अध्यक्ष राज्य अतिथियों के उपयोग में लाए जाने वाले वाहन कैबिनेट विभाग स्वयं भी वाहनों में बोर्ड लगाने संबंधी निर्णय ले सकता है.

