राँची : झारखंड हाईकोर्ट से विधायक निर्मला देवी को झटका लगा है. विधायक निर्मला देवी की ओर से दाखिल जनहित याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. शुक्रवार को उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई के क्रम में झारखंड सरकार की ओर से कहा गया कि इनपर आपराधिक मामले चल रहे हैं तो उनके द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती. सरकार की दलील को मानते हुए उच्च अदालत ने निर्मला देवी की याचिका को खारिज कर दिया. विधाायक ने एनटीपीसी के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की थी.

