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22 मार्च को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए .मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव सहित आठ कुलपतियों को अदालत में हाजिर होने का निर्देशFacebook

by bnnbharat.com
March 20, 2021
in समाचार
22 मार्च को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए .मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव सहित आठ कुलपतियों को अदालत में हाजिर होने का निर्देशFacebook
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रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ ने विश्वविद्यालय से संबंधित अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए राज्य के आठों विश्वविद्यालयों के कुलपति, मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अब समय आ गया है कि विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के विवाद को समाप्त किया जाए. अदालत ने सभी को 22 मार्च को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है.

दरअसल, सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के डाॅ. महादेव रविदास ने रिवाइज पे निर्धारित करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में पूर्व में अदालत ने रिवाइज पे निर्धारित करने का आदेश दिया था. लेकिन कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया.

इस पर सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि चार मार्च 2021 को शिक्षा विभाग की ओर से रिवाइज पे निर्धारित करते हुए आदेश विश्वविद्यालय को भेज दिया है. लेकिन विश्वविद्यालय ने इसके लिए पैसे नहीं होने की बात कहते हुए सरकार से पैसे की मांग की है. इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह के कई मामले अदालत में आते हैं जिनमें राज्य सरकार और विश्वविद्यालय एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं. अब समय आ गया है कि विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के विवाद को समाप्त किया जाए.

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