नई दिल्ली: दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी गूगल की डिजिटल वॉलेट कंपनी google pay के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने जांच के आदेश दिए हैं. सीसीआई ने अपने 39 पृष्ठ के आदेश में कहा, आयोग का प्रथम दृष्टया विचार है कि कंपनी ने कानून की धारा चार के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया है.
नियामक ने इस मामले में अपने महानिदेशक (DG) की जांच का आदेश दिया है. यह सीसीआई की जांच इकाई है. गूगल पे के संदर्भ में कथित प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार के लिए यह जांच की जा रही है. प्रतिस्पर्धा आयोग की धारा 4 बाजार में अपनी दबदबे की स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित है. सीसीआई ने कहा, प्रथम दृष्टया उसका विचार है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिये भुगतान को संभव बनाने के लिए ऐप का बाजार मौजूदा मामले में आरोपों की जांच की दृष्टि से संबद्ध बाजार है. नियामक ने कहा कि प्रथम दृष्टया उसका विचार है कि गूगल का व्यवहार अनुचित है और उसने भेदभाव वाली शर्तें थोपी हैं. सीसीआई ने पांच इकाइयों अल्फाबेट इंक, गूगल एलएलसी, गूगल आयरलैंड लि., गूगल इंडिया प्राइवेट लि. और गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज के खिलाफ जांच का आदेश दिया है.

