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आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ऑनलाइन आवेदन निर्गत करने का आदेश जारी

by bnnbharat.com
March 31, 2020
in Uncategorized
आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ऑनलाइन आवेदन निर्गत करने का आदेश जारी

आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ऑनलाइन आवेदन निरस्त करने का आदेश जारी

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रांची: कोरोना वायरस (COVID-19) को लेकर देशव्यापी लॉक डाउन के बीच 1 अप्रैल से नये वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है. राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के लिए बजट में प्रावधान की गयी राशि का स्वीकृत्यादेश और आवंटन आदेश ऑनलाइन निर्गत करने का आदेश जारी कर दिया है.

योजना-सह-वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. खंडेलवाल ने इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट से संबंधित झारखंड विनियोग विधेयक 2020 पर राज्यपाल द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी. इसका प्रकाशन 27 मार्च को गजट के असाधरण अंक में झारखंड अधिनियम संख्या-3 2020 के तहत हो चुका है. अनुदान मांग 2020-21 वेबसाईट पर भी उपलब्ध है. इसलिए विनियोग अधिनियम के तहत किये गये बजट प्रावधान का नियमानुसार व्यय 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि में राज्य की संचित निधि से किया जा सकता है.

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अपर मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया है कि राशि का व्यय करते हुए कई बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, जिसके तहत स्वीकृत्यादेश और आवंटनादेशों में बजट शीर्ष के साथ-साथ व्यय से भिन्न व्यय की स्थिति में राज्य और केंद्रीय स्कीम का कोड, स्कीम का नाम तथा स्कीम का वर्गीकरण-स्थापना व्यय, राज्य स्कीम, केंद्र प्रायोजित स्कीम, केंद्रीय सेक्टर स्कीम का उल्लेख अवश्य किया जाए. इसके अलावा स्थापना व्यय से संबंधित विपत्र में बजट शीर्ष का उल्लेख अवश्य किया जाए और ऑनलाइन निर्गत स्वीकृत्यादेश तथा आवंटनदेश की सूचना प्रतियां योजना सह वित्त विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं हैं.

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