BnnBharat | bnnbharat.com |
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
BnnBharat | bnnbharat.com |
No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य

ग्रामीण मुंडा के पद पर बहाली करने के लिए ओएसपी का निर्धारण

by bnnbharat.com
December 6, 2020
in समाचार
Share on FacebookShare on Twitter

हुक्कनामा की मूल और छाया प्रति के अभाव में उपायक्त ने जारी किया ओएसपी

चाईबासा:- पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त   अरवा राजकमल के द्वारा जानकारी दी गई कि झारखंड राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत जिला के वैसे सभी ग्रामों को चिन्हित किया जाना है जहां सर्वे के दौरान छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 80(3) के तहत रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (हुक्कनामा) प्रकाशित किया गया है एवं पूर्व में उस गांव में मुंडा कार्यरत थे, परंतु वर्तमान में कतिपय कारणों से वह पद खाली है, वैसे सभी ग्राम के रिक्त पद पर मुंडा की नियुक्ति की जानी है. 

उन्होंने बताया कि इस निमित्त चक्रधरपुर विधायक श्री सुखराम उरांव के द्वारा पत्र के माध्यम से भी सूचित किया गया है कि बंदगांव प्रखंड के 60 ग्रामों में मुंडा की नियुक्ति अब तक नहीं हो पाई है जिस कारण प्रखंड वासियों को सरकारी कार्यों का निष्पादन कराने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ समुचित रूप से नहीं मिल रहा है.

उपायुक्त ने बताया कि इस आशय में जिले के अपर उपायुक्त, जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारी को निर्देशित करते हुए बताया गया है की वैसे ग्राम जिसके लिए पूर्व में ही सर्वे के दौरान हुक्कनामा प्रकाशित हो चुका है एवं तद्नरुप हुक्कनामाधारी द्वारा मुंडा का कार्य किया जा रहा था परंतु कतिपय कारणों से वर्तमान में वह पद रिक्त है वैसे ग्रामों के लिए हुक्कनामा के मूल- छाया प्रति के अभाव में मुंडा नियुक्ति हेतु निम्नवत मानक संचालन प्रक्रिया   निर्धारित किया गया है .

  संबंधित अंचलाधिकारी 15 दिनों के अंदर उपरोक्त वर्णित श्रेणी के सभी रिक्त ग्रामीण मुंडा वाले ग्रामों को चिन्हित कर उसकी सूची तैयार करते हुए सूची की एक प्रति कोल्हान अधीक्षक को उपलब्ध करवाएंगे.  अगले 2 सप्ताह में अंचलाधिकारी पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा- 8 के तहत संबंधित मानकी की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन करवाना सुनिश्चित करेंगे, जिसमें ग्राम सभा का कोरम (गणपूर्ति) पंचायत राज अधिनियम की धारा 7(प) के तहत पूर्ण होनी चाहिए, दूसरे शब्दों में संबंधी ग्राम के ग्राम सभा में कम से कम 33प्रतिशत लोगों (ग्राम सभा सदस्यों) की उपस्थिति हो, जिसमें महिलाओं की न्यूनतम उपस्थिति 33 प्रतिशत हो.जिस ग्राम- ग्राम समूह के मानकी का पद भी रिक्त हो वैसे ग्रामों में पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 8(पपप) के तहत उपस्थित ग्राम सभा के सदस्यों के बहुमत से चुने गए सदस्य के द्वारा उस ग्राम सभा की अध्यक्षता की जाएगी. अंचलाधिकारी द्वारा अगले 1 सप्ताह में ऐसी सभी ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रति के साथ एक समेकित सूची तैयार करते हुए नियमानुसार अभिलेख खोलते हुए मुंडा नियुक्ति हेतु प्रस्ताव कोल्हान अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा को समर्पित करेंगे. कोल्हान अधीक्षक प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात संबंधित ग्राम एवं अनुशंसित मुंडा पूर्वज के नाम से हुक्कनामा की अनुपलब्धता की सत्यता संबंधी जांच सुनिश्चित करेंगे तथा इनके द्वारा हुक्कनामा संबंधी जानकारी अन्य स्रोत जैसे- अभिलेखागार, सर्वे सेटेलमेंट कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है.  इस समस्त प्रक्रियाओं के बाद तदोपरांत मुंडा नियुक्ति हेतु यथा वांछित स्वीकृति अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर लिया जाएगा.

Share this:

  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Share on X (Opens in new window) X

Like this:

Like Loading...

Related

Previous Post

मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत दो दिवसीय शिविर सम्पन्न

Next Post

प्रथम जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता 20 दिसंबर को

Next Post
प्रथम जिला स्तरीय  योग प्रतियोगिता 20 दिसंबर को

प्रथम जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता 20 दिसंबर को

  • Privacy Policy
  • Admin
  • Advertise with Us
  • Contact Us

© 2025 BNNBHARAT

No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य

© 2025 BNNBHARAT

%d