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हजारीबाग जिले के बड़कागांव अंचल के पसेरिया मौजा में रोहाने कोल कंपनी को हस्तांतरित जमीन रैयतों को वापस होगी

by bnnbharat.com
February 18, 2021
in समाचार
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छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत गठित पीठासीन न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी- सह- मंत्री चंपई सोरेन ने आदेश दिया

पीठासीन न्यायालय के फैसले से 26 रैयतों को 56.88 एकड़ जमीन वापस मिलेगी

झारखण्ड राज्य गठन के बाद पहली बार रैयतों को जमीन मिली वापस

 रांची:- हजारीबाग जिले के बड़कागांव अंचल के पसेरिया मौजा में जॉइंट वेंचर  कंपनी रोहाने कोल कंपनी  को हस्तांतरित जमीन रैयतों को वापस होगी . छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत  गठित पीठासीन न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी- सह- मंत्री  चंपई सोरेन ने यह आदेश दिया है. ज्ञात हो कि  जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड और जय बालाजी स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड रोहाने कोल कंपनी में हिस्सेदार है . इन कंपनियों पर एकरार के अनुसार  कार्य नहीं किए जाने के कारण रैयतों से ली गई  उन्हें वापस करने का फैसला पीठासीन न्यायालय ने दिया है.

 इन रैयतों को वापस मिलेगी जमीन

मंत्री चंपई सोरेन के पीठासीन न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के तहत कुल 26 रैयतों को 56.88 एकड़ जमीन वापस की जाएगी . इसके तहत हाकिम सोरेन  समेत छह अन्य रैयत को 5.29 एकड़, फागु मांझी समेत चार अन्य रैयत को 3.49 एकड़, देएमका मांझी को 1.60 एकड़, करनी देवी समेत छह रैयत को17.28 एकड़, अजय सोरेन  समेत पांच अन्य रैयत को 20.46 एकड़, जगदीश मांझी को 5.10 एकड़ और  राजेंद्र सोरेन समेत अन्य तीन रैयत को 3.66 एकड़ भूमि वापस की जाएगी.

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