बिहार: राष्ट्रीय खाद्यान सुरक्षा अधिनियम योजनान्तर्गत राशन कार्ड बनाने के लिए फॉर्म (क) एवं फॉम (ख) ऑन लाईन कराने हेतू R.T.P.S. कॉउन्टर के समय सीमा में विस्तार करने के संबंध उपरोक्त विषयान्तर्गत ध्यान आकृष्ट कराया.
कहा गया कि नया राशन कार्ड बनवाने वाले आवेदकों की संख्या अधिक होने के कारण R.T.P.S. काउन्टर पर कार्यावधि में समय सीमा समाप्त होने पर भी शेष आवेदक पार्षद कार्यालय एवं नगर निगम का चक्कर लगा रहे हैं.
इनमें ऐसे लोगों की संख्या भी है जो प्रवासी मजदूर है या जिनके परिवार का नाम पुराने राशन कार्ड में जोड़ने के लिए फॉर्म (ख) जमा करने की आवश्यकता है.
धीरे-धीरे ऐसे लोगों में स्थानीय पार्षदों के विरूद्ध आकोष बढ़ रहा है, जो आगे आन्दोलन का रूप ले सकता है. अतः उत्पनन उपरोक्त समस्या के आलोक में हमारी निम्नलिखित मुख्य मांगे है:-
- नया राशन कार्ड बनाने के लिए शेष आवेदको से फॉर्म (क) प्राप्त किया जाये
- पुराने राशन कार्ड छुट गये सदस्यों का नाम जोड़ने के लिए फॉर्म (ख) जमा करने की व्यवस्था सूनिश्चित हो
- पात्र की श्रेणी में आने वाले सभी जरूरतमंदों का राशन कार्ड बनाने के सरकार के आदेश का पालन किया जाये.
- पुराने राशन कार्ड-धारकों की POS मशीन पर ENTRY नही बताने के कारण राशन से वंचित शिकायत कर्ताओं की समस्या का शीघ्र निदान हो.
- राशन कार्ड धारकों एवं नया राशन कार्ड के आवेदको जो राशन कार्ड के पात्रता में चुने गये है उन
- सभी को कोरोना सहायता राशि 1000/-रूपये सूनिश्चित किया जाये.
उपरोक्त वर्णित सभी मांगों पर शीघ्र सुनवाई कर उन्हें लागू करें अन्यथा जनता आन्दोलन के लिए बाध्य होंगे.

