रांची. राज्य में एक जून से रात नौ बजे तक शराब बेचने की अनुमति मिल सकती है. शराब की बिक्री में भारी कमी को देखते हुए सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक के नियम में बदलाव कर सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक करने की तैयारी है. झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे से मिला और अपनी परेशानी बताई.
उत्पाद सचिव ने उन्हें आश्वस्त किया है कि राज्य में एक जून से 10 जून तक की शराब बिक्री का आकलन किया जाएगा और उसके अनुसार ही उत्पाद कर (ईटीडी) का निर्धारण किया जाएगा. व्यवसायियों ने उत्पाद सचिव से वित्तीय वर्ष 2019-20 के ईटीडी का हवाला देते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष की अपनी माली हालत के बारे में बताया. आग्रह किया कि मासिक उत्पाद कर का लक्ष्य नहीं दिया जाए. उनकी दुकान में शराब की जितनी बिक्री हो, उतना ही उठाव करने दिया जाए. उत्पाद सचिव ने उन्हें दस जून के बाद इस विषय पर ठोस निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया है.

