रांची:- झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा आयोजित संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उम्र सीमा में छूट मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को याचिका में खारिज कर दी. अदालत में मुकेश कुमार और अमित कुमार की ओर से उम्र सीमा में छूट दिये जाने को लेकर याचिका दाखिल की गयी थी.
अदालत के फैसले से याचिका दायर करने वाले प्रार्थियों को बड़ा झटका लगा है. याचिकाकर्ताओं की ओर से जेपीएससी परीक्षा के उम्र की कट ऑफ डेट एक अगस्त 2011 करने की मांग की गयी थी, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया.
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा. जबकि जेपीएससी की तरफ से अधिवक्ता एस पीपलवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार तथा प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा.

