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हिंसा मामला: पुलिस को कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं- HC

by bnnbharat.com
February 26, 2020
in समाचार
हिंसा मामला: पुलिस को कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं- HC

हिंसा मामला: पुलिस को कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं- HC

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नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पुलिस को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने दोपहर 12 बजकर 30 मिनट तक पुलिस से जवाब मांगा है.

सुनवाई के दौरान सीनियर लेवल के पुलिस अधिकारी को मौजूद रहने को कहा गया है. यह सुनवाई दोपहर साढ़े बारह बजे फिर से होगी.

जस्टिस एस मुरलीधर और तलवंत सिंह की पीठ ने कहा कि दोपहर को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहना चाहिए.

अदालत ने कहा कि पुलिस को हिंसा के संबंध में कार्रवाई करने के लिए कोर्ट के निर्देश की जरूरत नहीं है. पुलिस को उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई करना चाहिए.

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