रांची: बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई. अदालत ने जेल कैदियों को मिलने वाली सुविधा को लेकर रिवाइज्ड एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) सौंपने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई की अगली तिथि 5 फरवरी निर्धारित की है.
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने जेल मैनुअल के तहत कैदियों को मिलने वाली सुविधा को लेकर जेल आईजी द्वारा सौंपी गयी. एसओपी पर असंतोष व्यक्त करते हुए रिवाइज्ड एसओपी सौंपने का निर्देश दिया गया.
बताया गया है कि रिम्स प्रशासन की ओर से कैदियों को मिलने वाली सुविधा के बारे में रिपोर्ट नहीं सौंपी गयी थी.

