रांची:- कोविड-19 से बचाव हेतु रांची शहर में अतिरिक्त विभिन्न स्थलों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है. वैक्सीन मूवमेंट, वैक्सीन स्टोरेज और कोविड-19 से बचाव के लिए सामान्य दिशा निर्देशों के पालन के लिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक रांची का संयुक्त आदेश भी निर्गत किया गया है. वैक्सीनेशन कार्य के लिए विभिन्न स्थलों को सेंटर बनाया गया है. यहां किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो तथा लोक परिशांति एवं विधि व्यवस्था बनी रहे, इसे देखते हुए वैक्सीनेशन सेंटर के आसपास 200 मीटर के दायरे में अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई है. यह निषेधाज्ञा 04 फरवरी के प्रातः 07ः00 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.

