रांची: रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत कई जगहों पर विभिन्न संगठनों के द्वारा कुछ मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किये जाने का प्रयास किया जा रहा है.
सरस्वती पूजा के मद्देनजर अश्लील गाने बजाकर, भड़काऊ सांप्रदायिक भाषण-शब्दों का प्रयोग कर शांति भंग किये जाने की आशंका को देखते हुए रांची के सदर अनुमंडल दण्डाधिकारी लोकेश मिश्रा द्वारा पूरे रांची सदर अनुमंडल में निषेधाज्ञा जारी की गयी है.
इसके तहत पूजा समितियां पूजा स्थल तथा विसर्जन तिथि एवं मार्ग की जानकारी मूर्ति स्थापना से पूर्व संबंधित थाना-अंचलाधिकारी को देंगी. डीजे एवं तेज आवाज वाले माइकों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा.
अश्लील अथवा सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले गाने, भाषण अथवा अन्य सामग्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी. विसर्जन जुलूस में हरवे-हथियार, अस्त्र, अग्नि तथा अन्य घातक वस्तुएं पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगी. यह आदेश 30 जनवरी को सुबह 6ः00 बजे से पूरे रांची अनुमंडल क्षेत्राधिकार में अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. आदेश का उल्लंघन किए जाने पर भादवि की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

