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मोबाइल फोन मतगणना परिसर के 100 मीटर की परिधि के अंदर ले जाना निषिद्ध

by bnnbharat.com
November 9, 2020
in समाचार
मोबाइल फोन मतगणना परिसर के 100 मीटर की परिधि के अंदर ले जाना निषिद्ध
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बोकारो: बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- उपायुक्त  राजेश सिंह के द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए अनुमण्डल दण्डाधिकारी चास शशि प्रकाश सिंह ने कृषि उत्पाद बाजार समिति चास बोकारो स्थित मतगणना स्थल पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू किया जाता है. यह निषेधाज्ञा 10 नवंबर के सुबह 05ः00 बजे से मतगणना की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा. 

किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा निषेधाज्ञा मतगणना क्षेत्र के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई आग्नेयास्त्र परंपरागत हथियार तथा लाठी, झंडा, भाला, तीर धनुष, फरसा, बरछा आदि कोई भी विस्फोटक पदार्थ, हथियार लेकर चलना, भ्रमण करना, प्रदर्शन करना अथवा उसके व्यवहार किए जाने पर निषिद्ध रहेगा.  निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र के साथ अथवा बिना किसी अस्त्र-शस्त्र के भी किसी प्रकार के कोई जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन आदि किया जाना निषिद्ध है.

हालांकि निषेधाज्ञा का आदेश  पर्यवेक्षक, निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियो पर लागू नहीं होगा, वहीं  पासयुक्त सरकारी वाहनों एवं सुरक्षा कर्मियों के वाहन पर, पासयुक्त मतगणना अभिकर्ता पर, प्रत्याशियों पर और मीडिया कर्मियों तथा ब्रजगृह में प्रतिनियुक्त पुलिस एवं सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा.

कृषि उत्पादन बाजार समिति चास में मतगणना होगी. मतगणना के पश्चात विजयी उम्मीदवारों द्वारा अपने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकालने की परंपरा रही है. वर्तमान समय में पूरे भारतवर्ष में कोरोना वायरस का प्रकोप है तथा यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से इसका विस्तार होता है.

विजय जुलूस निकालने से सामाजिक दूरी के नियमों के अनुपालन में भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. उक्त परिस्थिति में चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात विजय जुलूस निकालने से कोविड-19 के विस्तार की संभावना बनी रहेगी. इसके लिए उपायुक्त राजेश सिंह ने आदेश जारी कर विजय जुलूस को निकालने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है. 

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