रांची: झारखंड विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में 6 जनवरी से निषेधाज्ञा लगा दिया गया है. इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है. ये निषेधाज्ञा 6 जनवरी, 2020 की सुबह 6 बजे से 8 जनवरी, 2020 के रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा.
जानकारी हो कि पांचवें झारखंड विधानसभा का प्रथम तीन दिवसीय सत्र 6 जनवरी, 2020 से 8 जनवरी, 2020 तक आहूत है.
आदेश में कहा गया है कि सत्र के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों, श्रम/सेवा/विभिन्न संगठनों द्वारा घेराव/धरना, प्रदर्शन और छात्र संगठन द्वारा अन्य मुद्दों को लेकर जुलूस निकालने तथा प्रदर्शन करने एवं विधानसभा घेराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने एवं शांति भंग हो सकती है.
रांची उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश के आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी ने विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निम्न बिंदुओं पर निषेधाज्ञा लागू की है.
सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों और सरकारी समारोह, धार्मिक अनुष्ठान एवं शवयात्रा को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना.
उक्त क्षेत्र में सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना.
उक्त क्षेत्र में सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर निकलना या चलना.
उक्त क्षेत्र में किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा का आयोजन करना.
उक्त क्षेत्र में सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना.

