जमशेदपुर: कदमा गणेश पूजा मैदान में आज से अगले आदेश तक धारा-144 के अन्तर्गत सामान्य निषेधाज्ञा लागू किया गया है. धालभूम के अनुमण्डल दण्डाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि कदमा गणेश पूजा मैदान में स्व. सुनील महतो, पूर्व सांसद के स्मारक निर्माण को लेकर विभिन्न राजनैतिक दलों एवं संगठनों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न होती रही है. झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु एवं लोक शांति भंग होने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए खाली जमीन पर निषेधाज्ञा लगाया गया है.
इस दौरान किसी प्रकार का हिंसक जुलूस, धरना या प्रदर्शन, घेराव, रोड जाम करना, पुतला दहन आदि करना निषेध होगा. किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र या लाठी-डण्डे, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर रोड पर निकलना या चलना निषेध रहेगा. उक्त स्थल पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, चिकित्साकर्मी पर यह आदेष लागू नहीं होगा.
बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना निषेध होगा. कोई भी राजनीतिक दल बिना पूर्वानुमति के कोई सभा/जुलूस नहीं निकालेंगे. उपद्रव अथवा शांति भंग करने के उद्वेष्य से पांच या पांच से अधिक व्यक्ति उक्त स्थल पर एक साथ जमा नहीं होंगे.
निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. यह आदेश कार्यावधि के दौरान पांच या इससे अधिक सरकारी या गैर-सरकारी सेवकों, बारात पार्टी, शव यात्रा, पूजा अर्चना की नियत से एकत्रित व्यक्तियों, धार्मिक जुलूस पर लागू नहीं होगा. सिख एवं नेपाली समुदाय के लिए धार्मिक रीति-रिवाज के अनुरुप कृपाण एवं खुखरी रखकर चलने पर उनके विरुद्ध प्रभावी नहीं होगा.

