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जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 31 मार्च तक पूर्ण तालाबंदी

by bnnbharat.com
March 24, 2020
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जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 31 मार्च तक पूर्ण तालाबंदी

जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 31 मार्च तक पूर्ण तालाबंदी

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जामताड़ा: झारखंड में कोविड‌-19 के प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपायों को अपनाते हुए महामारी रोग अधिनियम के तहत 31 मार्च 2020 तक पूर्णतया तालाबंदी कि घोषणा की गई है. इस अवधि में टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा के संचालन सहित सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण रोक लगाई गई है.

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खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण रहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई कॉमर्स आपूर्ति, खाद्य पदार्थ किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी के परिवहन एवं भंडारण कि गतिविधियों, टेक अवे, होम डिलीवरी रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, दवा दुकान, चश्मे की दुकान एवं दवा उत्पादन की गतिविधियां एवं संबंधित परिवहन, पेट्रोल डीजल पंप एवं एलपीजी, सीएनजी गैस के परिवहन एवं भंडारण कि गतिविधियों को इससे बाहर रखा गया है.

इसके आलोक में उपायुक्त जामताड़ा गणेश कुमार ने जिला परिवहन पदाधिकारी कंचन कुमारी को उक्त सेवाओं हेतु संबंधित वाहनों को अपने स्तर से गंतव्य स्थान तक जाने एवं आने हेतु प्रमाण पत्र निर्गत करने ‌का निर्देश दिया है.

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