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शूकर पालकों के विरुद्ध धारा 144 के अंतर्गत होगी दंडात्मक कार्रवाई

by bnnbharat.com
August 9, 2020
in Uncategorized
शूकर पालकों के विरुद्ध धारा 144 के अंतर्गत होगी दंडात्मक कार्रवाई
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गुना: कलेक्‍टर कुमार पुरूषोत्‍तम द्वारा जिले के समस्‍त शूकर पालकों से कहा है कि धारा 144 के तहत एक आदेश पारित किया गया था. जिसमें शहर में आवारा स्‍वच्‍छंद विचरण करने वाले सभी शूकरों को बाहर निकालने के आदेश दिए गए थे तथा सभी शूकर मालिकों को यह आदेशित किया गया था कि 8 अगस्‍त 2020 जो तिथी तय थी वह अब समाप्‍त हो गयी है.

अभी भी काफी संख्‍या में शूकर शहर में हैं. अब 08 जुलाई 2020 के बाद जारी दण्‍डा‍त्‍मक आदेश प्रभावशील हो गया है. शहर में जो भी शूकर पाया जायेगा उसके मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जायेगी.

साथ-ही-साथ नगरपालिका को यह आदेशित किया गया है कि वो स्‍वयं सारे शूकर शहर से बाहर निकाल दें. इसके लिए एक एजेंसी भी तय कर ली है. जिला प्रशासन का लक्ष्‍य है कि 15 अगस्‍त से पहले गुना शहर में एक भी शूकर नहीं दिखने चाहिये. संबंधित जिन लोगों ने आदेश का पालन नहीं किया है उनके खिलाफ दण्‍डात्‍मक कार्रवाई की जाएगी.

उन्‍होंने बताया कि नगर पालिक परिषद गुना द्वारा गुना शहर शूकरों को बाहर निकालने हेतु उज्‍जैन की एजेंसी नगर पालिका परिषद गुना की शर्तो के अनुसार शहर के आवारा शूकर पकड़कर शहर से बाहर करने का कार्य अधिकतम 15 दिवस में पूर्णं कर कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र करने के निर्देश विकास वीलरवान पुत्र लालचंद वीलरवान 31/10 फ्रीगंज वाल्मिक नगर उज्‍जैन को दिए गए हैं.

उन्‍होंने बताया कि निकाय द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएंगे उनका पालन करना अनिवार्य होगा. एजेंसी को शहर के आवारा शूकरों को शहर की सीमा से 50 किलोमीटर दूर छोड़ना होगा. आवारा शूकर पकड़ने हेतु निकाय द्वारा किसी प्रकार का शुल्क एवं संसाधन प्रदान नहीं किए जाएंगे.

शहरी क्षेत्र की सीमा में जिन क्षेत्रों में शूकर पाए जाते है, उसकी जानकारी उक्‍त एजेंसी को स्वयं ज्ञात करना होगी एवं उन्हें पकड़कर शहरी सीमा से बाहर ले जाना होगा.

एजेंसी को गुना शहर को शूकर मुक्त शहर बनाने हेतु अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करने, जिसमें अधिकतम 15 दिवस में अपना कार्य पूर्ण करने, शूकर पकड़ते समय किसी शूकर द्वारा अथवा शूकर की जान को जोखिम होता है तो इसकी जवाबदेही संबंधित एजेंसी की होगी.

शहर में आवारा शूकर पकड़ने के उपरान्त कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र देने तथा यदि उसके उपरान्त कोई सुअर शहर में घूमता पाया जाता है तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने की चेतावनी के साथ ही तत्‍काल कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करने के निर्देश नियुक्‍त एजेंसी को दिए गए हैं.

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