गुमला: आरटीआई कार्यकर्ता आनंद किशोर पंडा के द्वारा दर्ज आरटीआई द्वितीय अपील को झारखंड राज्य सूचना आयोग के द्वारा अपीलवाद सं०-1952/2018 पंजीकृत करते हुए पत्रांक -12022, दिनांक 30-08-2019 के तहत स्मार-पत्र भेजा.
उपायुक्त कार्यालय, गुमला के जिला स्थापना उप समाहर्ता -सह- जन सूचना पदाधिकारी को कारण पृच्छा नोटिस जारी कर 7 दिनो के अंदर सभी वांछित सूचनाएं को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था. लेकिन लगभग पांच माह में भी अपीलकर्ता को सूचनाएं की प्राप्ति नहीं होने से इन्होंने जिला स्थापना उप समाहर्ता-सह-जन सूचना पदाधिकारी को एक स्मार-पत्र प्रेषित करते हुए इस पत्र की एक प्रति सूचनार्थ व आवश्यक कार्यार्थ हेतु झारखंड राज्य सूचना आयोग के कार्यवाहक मुख्य सूचनायुक्त को भी भेजा है.
उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता आनंद किशोर पंडा ने जिला स्थापना उप समाहर्ता, गुमला से एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी ओली दास के आपसी सहमती पर ओली दास के वेतनादि भुगतान में गड़बड़ी होने पर उनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आरटीआई) के तहत कुछ आवश्यक सूचनाएं व कागजातों की मांग किया गया है. जो अभी तक पूरी सूचनाएं प्रदान नहीं किया गया है और राज्य सूचना आयोग में मामला सुनवाई के लिए लम्बित है.

