नीलकांत मंडल,
गोड्डा: गोड्डा समाहरणालय स्थित अपने कक्ष में अपर समाहर्ता रंजीत कुमार लाल की अध्यक्षता में लॉकडाउन इंप्लीमेंटेशन को लेकर समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई. बताया गया कि कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रण में रखने के लिए 3 मई 2020 तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है.
कोविड-19 महामारी के नियंत्रण हेतु गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप लॉकडाउन का अनुपालन जिले में सुनिश्चित किए जाए. जिले में सार्वजनिक स्थलों ,धार्मिक स्थलों ,कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए मास्क पहनने का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए ताकि कोरोना जैसे भयानक संक्रमण से बचा जा सके.
उन्होंने बताया गया कि 20 अप्रैल 2020 से सामान्य जगहों में गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार कुछ छूट दी जाएगी. जिसके लिए सभी लोगों को कार्यालयों, कार्य स्थलों ,कारखानों ,एवं प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंस बनाते हुए लॉक डाउन का अनुपालन किए जाए.
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जिले में लॉकडाउन का अनुपालन सही तरीके से हो इसके लिए जिले के सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने ,शराब गुटखा तंबाकू आदि की बिक्री सख्त प्रतिबंधित की गई है. लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0 स0 की धारा- 188 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी.
मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा संजय पीएम कुजूर, अनुमंडल पदाधिकारी महागामा हरिवंश पंडित ,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोड्डा अरविंद कुमार सिंह ,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महागामा वीरेंद्र कुमार सिंह, जिला पंचायती राज पदाधिकारी जेसी विनिता केरकेट्टा, प्रखंड विकास पदाधिकारी बसंतराय शेखर कुमार एवं अन्य उपस्थित थे.

