ब्यूरो चीफ
रांची
झारखंड सरकार ने पहली जनवरी 2016 के पहले सेवानिवृत हुए कर्मियों और मृत कर्मचारियों के पेंशन भुगतान का पुर्ननिधारण कर दिया है. योजना और वित्त विभाग के सचिव सतेंद्र सिंह की तरफ से पेंशन पुनरीक्षण को लेकर संकल्प जारी कर दिया है. इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के सातवें वेतन पुनरीक्षण और फिटमेंट कमेटी की अनुशंसा के आधार पर पेंशन बढ़ाया गया है. इस संबंध में महालेखाकार कार्यालय को अवगत करा दिया गया है.
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पेंशन और पारिवारिक पेंशन के लिए सरकार ने एक प्रक्रिया भी सुनिश्चिच की है. इसमें 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत हुए गैजेटेड अधिकारी और वैसे सेवक, जिनका वेतन पुरजा महालेखाकार से निर्गत होता था, वे सरकार के तय आवेदन के आधार पर पुनरीक्षित पेंशन के लिए आवेदन करें. पेंशन पोर्टल से यह फार्म भी डाउनलोड करने की सुविधा दी गयी है.
गैजेटेड अधिकारियों को अपने अंतिम पोस्टिंग की जगह का प्रमाण देना भी अनिवार्य किया गया है. सभी अधिकारियों को इसके लिए निकासी और व्ययन पदाधिकारी से संपर्क करने को भी कहा गया है. पेंशन पोर्टल में डीडीओ के जरिये ऑनलाइन आवेदन भी देने को कहा गया है. पेंशनरों के आवेदन को 15 दिनों के अंदर महालेखाकार कार्यालय को भेजने का निर्देश दिये हैं. सरकार की तरफ से इसको लेकर एक ऑनलाइन पीएमयू भी गठित किया गया है.