बिश्वजीत शर्मा,
साहेबगंज: साहेबगंज जिले में लगभग 112 निजी विद्यालय शिक्षा संस्थान चल रहे हैं. उन सभी निजी शिक्षा संस्थान शिक्षा विभाग से किसी भी प्रकार की अनुमति या पंजीकरण नहीं करवाये हैं और ना ही विभाग से कोई अनुमती दिया गया है, जो कि विभाग के बिना अनुमति के ही सभी शिक्षा संस्थान चल रहे हैं.
उक्त जानकारी आरटीआई एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ता संतकुमार ने सूचना अधिकार से जनकारी मांगी थी. प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला शिक्षा अधीक्षक तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास साहेबगंज जिले में चल रहे 112 शिक्षा संस्थान से भी ज्यादा निजी विधालय चल रहे हैं और ना ही विभाग द्वारा कोई अनुमति प्रमाण पत्र या पंजीकरण विभागीय स्तर किया गया है. विभाग के मिलीभगत से पूरे जिला में शिक्षा अधिकार अधिनियम का अनुपालन नहीं हो पा रहा है, जोकि सभी निजी शिक्षा संस्थान में तीस (गरीब) बीपीएल धारी के बच्चे को निशुल्क शिक्षा देनी है तथा सभी शिक्षक जो शिक्षा संस्थान में बच्चे को पढ़ा रहे हैं उन सभी शिक्षकों को B.Ed पास होनी चाहिए पर इस प्रकार की जानकारी शिक्षा विभाग कार्यालय में नहीं है.
साहिबगंज जिले क्षेत्र में 112 शिक्षा संस्थान बिना अनुमति के चल रहे हैं इन सभी शिक्षा संस्थान पर हर साल बच्चे के अभिभावक से मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी कर वसूलते रहते हैं. कोई निश्चित शुल्क नहीं है और ना ही इन सभी शिक्षा संस्थान शिक्षा अधिकार अधिनियम का अनूपालन कर रहे हैं.
एक निजी शिक्षण संस्थान के शिक्षक के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, नाम प्रकाशित नहीं हो उन्होंने कहा है कि यह सब मिलकर मैनेज कर चलता है, सब मिलीभगत से पूरे साहेबगंज जिला में शिक्षा संस्थान चलते हैं.
जब विभाग जानकारी नहीं दी तो अपील करता प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के पास शिकायत की, जिससे फटकार लगाते हुए 3 दिन के अंदर पूरी सूचना अपीलकर्ता को उपलब्ध करवाएं .

