नई दिल्ली: कोरोना संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 लोगों के साथ मुहर्रम जुलूस निकालने की अनुमति अभी नहीं दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुहर्रम जुलूस पूरे देश में निकलता है, इसलिए सभी 28 राज्य सरकारों की मंजूरी या उनका पक्ष सुनना जरूरी है.
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की बेंच ने याचिकाकर्ता को कहा कि वो अपनी याचिका में 28 राज्य की सरकारों को भी वादी बनाएं, जिसके बाद सुनवाई होगी. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग करने की बात भी कही.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कोरोना संकट में सरकारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मुहर्रम जुलूस में केवल 5 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत मांग थी. कोर्ट ने फिलहाल कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया. अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई सोमवार को होगी.

