नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाला मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की अंतरिम जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी.
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की खंडपीठ ने मिशेल को अंतरिम जमानत न दिये जाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराया. उच्च न्यायालय ने कहा था कि मिशेल का मामला अंतरिम राहत देने के मापदंड के दायरे में नहीं आता है.
Also Read This: डॉक्टरों की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी मोदी सरकार: अमित शाह
मिशेल ने अपने आवेदन में कहा था कि उसकी उम्र 59 वर्ष है और उसका स्वास्थ्य खराब है, जिसके कारण उसके कोरोना वायरस ‘कोविड 19’ से संक्रमित होने का ज्यादा खतरा है.
उसकी अर्जी में शीर्ष अदालत के उस आदेश का भी हवाला दिया गया था, जिसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उच्च स्तरीय समितियों का गठन करके सात साल से कम की सजा वाले मामले वाले कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत दिये जाने के निर्णय लेने को कहा गया था.

