दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के रोगियों के समुचित इलाज और इस महामारी से मरने वाले लोगों के शवों को लेकर स्वत: संज्ञान लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों को कोविड-19 के मरीजों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों के निरीक्षण को लेकर विशेषज्ञों की समिति गठित करनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि विशेषज्ञों की एक टीम को अस्पतालों का दौरा करना चाहिए. सुधारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोगी की देखभाल और शवों को संभालने में हो रही खामियों को दूर किया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मरीज की देखभाल की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश पारित कर सकता है.

