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अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 22 मामलों में मुआवजा राशि भुगतान की मिली स्वीकृति

by bnnbharat.com
February 19, 2021
in समाचार
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मेदिनीनगर:- अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संशोधित अधिनियम 2016 के तहत आज समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की बैठक हुई. उपायुक्त  शशि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संशोधित अधिनियम 2016 के तहत मुआवजा स्वीकृति हेतु 25 मामलों पर विचार-विमर्श किया गया. विचारोपरांत 22 मामलों में मुआवजा राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी.

जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष कुमार ने बैठक में मुआवजा स्वीकृति हेतु प्राप्त अभिलेखों को उपस्थापित किया, जिसपर विचार के बाद 22 मामलों में राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी. उक्त सभी मामलों में जिले के विभिन्न थानों में दर्ज कांड एवं पुलिस प्रशासन की अनुशंसा प्राप्त मामले शामिल थे. इसमें पिड़ितध्पिड़िता को एफआईआर के बाद प्रथम किस्त की देय राशि एवं दर्ज कांडों में अत्याचार राहत से संबंधित आरोप पत्र समर्पित किये के बाद राशि भुगतान एवं वैदिक सहायता की राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी. उपायुक्त श्री शशि रंजन ने स्वीकृत मुआवजा राशि पीड़ितों के बीच शीघ्र भुगतान करने का निदेश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया है.

बैठक में जिन 22 मामलों में मुआवजा भुगतान की स्वीकृति दी गयी, उनमें अत्याचार के विभिन्न आरोपों से संबंधित है. इसमें जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने,  मारपीट करते हुए जान मारने की धमकी देने एवं गाली-गलौज, छेड़छाड़ करने, दुष्कर्म कर धमकी देने, छेडछाड व दुष्कर्म का प्रयास करने आदि से संबंधित था. इससे संबंधित जिले के विभिन्न थानों में कांड दर्ज किया गया और अन्य मामलों में अनुसंधान के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया है. 

बैठक में  उपायुक्त   शशि रंजन के अलावा  अपर समाहर्ता सुरजीत कुमार सिंह, जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष कुमार, डीएसपी सुरजीत कुमार, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, अधिवक्ता आदि उपस्थित थे. 

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