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पथ निर्माण, भवन निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग की उदासीनता से नहीं तय हो पा रहा अनुसूचित दर

कार्यं विभागों को 20 जुलाई तक हर हाल में अनुसूचित रेट उपलब्ध कराने का निर्देश

by bnnbharat.com
July 15, 2020
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पथ निर्माण, भवन निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग की उदासीनता से नहीं तय हो पा रहा अनुसूचित दर

पथ निर्माण, भवन निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग की उदासीनता से नहीं तय हो पा रहा अनुसूचित दर

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रांची : विकास कार्याें के लिए नया अनुसूचित दर तय किया जाना है. इसके लिए राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति का गठन किया गया है. समिति की बैठक नेपाल हाउस स्थित सीडीओ में बैठक 15 जुलाई को बुलाई गयी. बैठक में यह पाया गया कि कार्यविभागों में से सिर्फ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा ही समिति को अनुसूचित दर उपलब्ध कराया गया है. जबकि प्रमुख विभागों पथ निर्माण , भवन निर्माण , ग्रामीण कार्य एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अब तक अनुसूचित दर उपलब्ध नहीं कराया है. इन विभागों की उदासीनता के कारण अनुसूचित दर निर्धारित नहीं हो पा रहा है. इस वजह से राज्य में विकास कार्यों को गति नहीं मिल पा रही है. संयोजक ने हर हाल में कार्यविभागों से 20 जुलाई तक अपने विभागों से संबद्ध दर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक सह मुख्य अभियंता तकनीकी परीक्षक कोषांग ,मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग राजदेव सिंह को बैठक के दौरान बताया गया कि मानक संचालन प्रक्र्रिया को अनुमोदन के लिए पथ निर्माण सचिव को भेजा गया है. अब तक अनुमोदन अप्राप्त है. 22 मई को हुई पिछली बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में स्टील, बिटुमिन और सीमेंट का दर प्राप्त कर लिया गया है. श्रम नियोजन विभाग से अद्यतन श्रम दर भी उपलब्ध हो गया है. साथ ही पेयजल विभाग द्वारा निर्माण में प्रयुक्त होने सामग्रियों का दर भी प्राप्त करा दिया गया है. इसके अलावा संरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न सामग्रियों के उत्पादकों द्वारा राज्य अनुसूचित दर में शामिल करने के लिए अभ्यावेदन दिया गया है. एक जून तक सभी विभागों को एक डेडिकेटेड एसओआर सेल का गठन करना था. अभी तक पथ निर्माण , भवन निर्माण , एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सेल का गठन का समिति को उपलब्ध कराया गया है. अन्य विभागों को भी 20 जुलाई तक डेडिकेटेड सेल के सदस्यों एवं अनुसूचित दर की सूचना देने का निर्देश दिया गया है. बताया गया कि प्रस्तावित अनुसूचित दर का निर्धारण मानक प्रक्रिया एसओपी के सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद कर दिया जायेगा. विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली गठित कमेटी को अनुसूचित दर की बिंदुओं की जांच किया जाना है. अभी कमेटी ने अपना प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया है.
बैठक में उर्जा, ग्रामीण विकास, पथ निर्माण, जल संसाधन, पेयजल एवं स्वच्छता एवं ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए.

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