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दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारी वाहनों का मुख्‍य मार्गों में प्रवेश का समय निर्धारित

by bnnbharat.com
August 25, 2020
in Uncategorized
दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारी वाहनों का मुख्‍य मार्गों में प्रवेश का समय निर्धारित
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गुना: जिला दण्‍डाधिकारी द्वारा आदेश जारी कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी कुमार पुरूषोत्‍तम द्वारा गत सड़क सुरक्षा समिति की आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार अधिक संख्या में भारी वाहनों के गुना शहर के मुख्य मार्गों पर चलने के कारण कभी भी दुर्घटना होने पर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की प्रवल संभावना के मद्देनजर शहर में वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने के उद्देश्य से गुना शहर में प्रात: 6:00 बजे से रात्रि 22:00 बजे तक माल वाहनों (जिनका वजन लदान रहित 7.05 टन से अधिक हो) का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है. इस अवधि में स्कूल बसों, पेट्रोलियम, एल.पी.जी. व डेयरी उत्पाद वाले वाहनों को शहर में आवागमन की छूट रहेगी.

इस आशय के जारी आदेश अनुसार माल वाहन गुना नगरीय क्षेत्र में मारूति शोरूम गुना से शहर में भुल्लनपुरा, बूढे बालाजी, हनुमान चौराहा से शहर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे.

उपरोक्त वर्णित माल वाहन जो अशोकनगर की ओर से आना-जाना करेंगे वे बिलोनिया बायपास, नानाखेड़ी मंडी गेट, हनुमान चौराहा, केंट चौराहा होते हुये चलेंगे एवं प्रतिबंधित समय में नानाखेड़ी मण्डी को छोड़कर मुख्य सड़क से जुड़ी अन्य सड़कों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे. स्कूली वाहन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, दूध, एलपीजी गैस के ऐसे मालवाहन जो शहर के भीतर ही प्रतिष्ठानों पर लोडिंग-अनलोडिंग करेंगे, को प्रतिबंधित समय में शहरी क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति होगी.

व्यावसायिक कार्य में लगे ट्रेक्टर-ट्राली का भी प्रतिबंधित क्षेत्र में सुबह 11:00 बजे से रात्रि 22:00 बजे तक प्रवेश प्रतिबंधित होगा. किसी विशेष भारी वाहन को विशेष परिस्थितियों में शहर में प्रवेश की अनुमति अपर जिला मजिस्‍ट्रेट द्वारा दी जा सकेगी.

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