दिल्ली: सेबी ने फर्जी शेयर सर्टिफिकेट जारी कर सार्वजनिक शेयरधारकों के साथ धोखाधड़ी करने पर फाइनलिसिस क्रेडिट एंड गारंटी कंपनी समेत कैपिटल मार्केट की 14 कंपनियों पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है. इसके अलावा किसी सूचीबद्ध कंपनी या किसी पंजीकृत मध्यस्थ समूह में इन कंपनियों से जुड़े लोगों को निदेशक या प्रमुख प्रबंधक पद पर रखने पर रोक लगा दी है.
सेबी के एक आदेश के मुताबिक, इनमें से चार कंपनियों को अवैध लाभांश वापस लौटाने को भी कहा गया है. फाइनलिसिस और पांच व्यक्तियों दिलीप शाह, उसके बेटे जिगर शाह, बिपिन दिवेचा, शरद गांधी और शाम गांधी पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया.
इसके अलावा मोहम्मद रफी, रोमा खान, मोहम्मद सलीम खान, आमिर हमजा हकीम खान, अब्दुल हकीम खान, अब्दुल जमीर हकीम खान, तलत वहादताली और मोहम्मद रेहाना खान को बाजार से तीन वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया.

