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मुजफ्फरनगर में 15 फरवरी 2020 तक रहेगा धारा 144 लागू

by bnnbharat.com
December 21, 2019
in समाचार
मुजफ्फरनगर में 15 फरवरी 2020 तक रहेगा धारा 144 लागू

मुजफ्फरनगर में 15 फरवरी 2020 तक रहेगा धारा 144 लागू

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उत्तर प्रदेश (मुजफ्फरनगर): अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा पारित नागरिकता संशोधन विधेयक-2019 तथा एन0आर0सी0 को लेकर वर्तमान में देश, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संगठनों, व्यक्तियों द्वारा आन्दोलनात्मक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और समय-समय पर जनपद में विभिन्न परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं. तथा आगामी दिनों में क्रिसमस डे, नववर्ष, मकर सक्रांति, गुरू गोविन्द सिंह जयन्ती आदि त्यौहार/कार्यक्रम मनाये जाने प्रस्तावित है.

इसके अतिरिक्त विभिन्न राजनैतिक/सामाजिक संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन आदि एवं एक दूसरे पर कंमेट आदि किये जाने के दृष्टिगत अवाॅछनीय तत्वों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुए जनपद की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है और सार्वजनिक उपक्रमों एवं औद्यौगिक संस्थानों को क्षति पहुंचायी जा सकती है. चूंकि यह जनपद एक अति संवेदनशील जनपद है. विगत अनुभवों के आधार पर इस जनपद में छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर कई बार साम्प्रदायिक रूप से विवाद उत्पन्न होते रहे है.

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने कहा कि इस परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण जनपद के 21 थाना क्षेत्रों, जिसमें महिला थाना भी सम्मिलित है. वर्तमान परिवेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था/लोक पर शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद में 15 फरवरी 2020 तक धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये जाते है. इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा.

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