राजस्थान: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है. ऐसे में राजस्थान सरकार ने 11 जिला मुख्यालयों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 लगा दी है और पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह में इकट्ठा होने पर रोक लगाने के भी आदेश दिए हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात एक बैठक में यह निर्णय लिया.
राज्य में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिलों के मुख्यालय वाले शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 के तहत पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियम का पालन अनिवार्य होगा. संबंधित जिले के कलेक्टर इस संबंध में आदेश जारी करेंगे.
इसके अलावा सीएम गहलोत ने शनिवार को राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति और उससे बचाव के उपायों पर अधिकारियों के साथ बैठक में पूरे प्रदेश में किसी भी सामाजिक-धार्मिक आयोजन पर रोक को भी 31 अक्टूबर तक यथावत जारी रखने का निर्णय लिया है.
एक सरकारी बयान के अनुसार केवल अंतिम संस्कार में 20 तथा विवाह-शादी के आयोजन में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट पूर्ववत रहेगी, लेकिन इसके लिए स्थानीय उपखण्ड अधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी.

