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राज्यसभा चुनाव को लेकर19 जून को धारा -144 लागू

750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है. 

by bnnbharat.com
June 17, 2020
in Uncategorized
राज्यसभा चुनाव को लेकर19 जून को धारा -144 लागू
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रांची: 19 जून को राज्यसभा का दो सीटों के लिए मतदान होना है. इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने 19 जून को निषेधाज्ञा लागू कर दिया है. यह निषेधाज्ञा प्रातः सात बजे से मतदान एवं मतगणना कार्यक्रम के शांतिपूर्ण समाप्ति के 2 घंटा बाद तक के लिए जारी रहेगा.
मतदान न्यायाधिकरण कक्ष, कमरा संख्या-42 एवं कोविड-19 के संदिग्ध मतदाताओं के लिए कमरा संख्या -39, पश्चिमी विंग, झारखंड विधानसभा, रांची में सुबह नौ बजे से शाम 4 बजे तक मतदान किया जाएगा. इस अवसर पर किसी भी प्रकार का जुलूस, रैली, प्रदर्शन घेराव इत्यादि ना हो एवं विधि व्यवस्था संधारण को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची लोकेश मिश्रा द्वारा विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है.
जो निम्न है-

-उक्त क्षेत्रों में सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों, शवयात्रा एवं विवाह कार्यक्रम को छोड़कर को 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना.

-सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल रिवॉलवर, बम, बारूद आदि लेकर चलना.

-सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर चलना.

-किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा का आयोजन करना.

-किसी भी प्रकार का विजय जुलूस, आतिशबाजी अथवा नारेबाजी का कार्यक्रम.

-किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों कर्मचारियों को छोड़कर)

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