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80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग जन पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं: गणेश कुमार

by bnnbharat.com
November 22, 2019
in Uncategorized
80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग जन पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं: गणेश कुमार

80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग जन पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं: गणेश कुमार

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जामताड़ा: जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, गणेश कुमार की अध्यक्षता में (डाक मतपत्र) पोस्टल बैलेट पेपर के संबंध में कार्य योजना तैयार करने के लिए समाहरणालय सभाकक्ष आज में बैठक आयोजित की गई.

बैठक में कार्य योजना की तैयारी की समीक्षा की गई। पोस्टल बैलेट फाॅर्म उपलब्ध कराया जा रहा है जिसमें मतदाताओं की सूची पहले मिल जायेगी.

26 नवंबर से नामांकन होगा उसी दिन से सभी बीएलओ और सुपरवाइजर फाॅर्म 12-डी को रिसीव कराएंगे. साथ ही सभी बीएलओ संबंधित सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रतिदिन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान संबंधित डाकघर द्वारा उसी दिन वापस निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करने को निर्देशित किया गया है.

दिव्यांग जनों एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के सुगम मतदान हेतु भारत निर्वाचन आयोग कृत संकल्प है। इस विधान सभा निर्वाचन में भी विगत लोकसभा चुनाव 2019 के तरह मतदान सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक सुविधाएं (यथा-व्हील चेयर, रैम्प, स्पेशल वाॅलेंटियर, ब्रेल एपिक, ब्रेल बैलेट सीट, विशेष सांकेतिक साइनेज एवं वाहन से लाने एवं पहुंचाने की सुविधा प्रदान की जायेगी)

भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक-52/2019/SDR, दिनांक 02.11.2019 द्वारा 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकोें एवं दिव्यांग जनों में से अनुपस्थित श्रेणी के मतदाता को उनकी इच्छानुसार मतदान केन्द्रों के स्थान पर पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से उनके आवासीय पते पर मतदान की सुविधा प्रदान किये जाने का निर्देश है.

वैसे मतदाता जो इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो वे प्रपत्र 12-डी को सम्यक रूप से भरकर अपना आवेदन प्री प्रिंटेड पता लिखा लिफाफा में डालकर नजदीक के डाकघर में डाल दें अथवा सीधे निर्वाची पदाधिकारी को भी समर्पित कर सकते हैं. इस कार्य के लिए विशेष मतदान दल का गठन किया जायेगा तथा बैलेट के माध्यम से मतदान की तिथि भी उन्हें संसूचित की जायेगी.

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