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ताजिया दफन करने के बदले हो रही उगाही पर शिया वक्फ बोर्ड ने लगाई रोक

by bnnbharat.com
November 14, 2019
in समाचार
ताजिया दफन करने के बदले हो रही उगाही पर शिया वक्फ बोर्ड ने लगाई रोक
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शिया वक्फ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश की सभी कर्बलाओं, कब्रिस्तानों और इमामबाड़ों में दफन होने वाले ताजिए के एवज में की जाने वाली वसूली पर रोक लगा दी है. अब वक्फ सम्पत्ति पर दफन होने वाले ताजिए निशुल्क दफनाये जायेंगे. इस संबंध में बोर्ड ने गुरुवार को आदेश जारी किया है.

उ.प्र. शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड का कहना है कि उन्हें पता चला है कि वक्फ के अधीन कर्बलाओं, कब्रिस्तानों और इमामबाड़ों में 01 मोहर्रम से 08 रबीउल अव्वल तक जो ताजिए दफन किये जाते हैं, उसके लिए दफन करवाई के एवज में धनराशि वसूल की जा रही है. कुछ जगह यह वसूली मुतवल्लियों द्वारा की जाती है और कुछ जगह वक्फ की सम्पत्ति पर दफन होने वाले ताजिये के एवज में इस तरह की अवैध वसूली अवैध व्यक्तियों या संगठनें व अन्जुमनें कर रही हैं.

बोर्ड ने कहा कि यह खेद का विषय है कि जो सम्पत्ति वक्फ हो और उस सम्पत्ति का कोई भाग कर्बला के शहीदों से मनसूब ताजिये को दफन कराये जाने के लिए सुरक्षित किया गया हो या दरगाह, कर्बला व इमामबाड़ों में मौजूद हो तो वहां पर ताजियों को दफन कराये जने के लिए पैसों की वसूली की जा रही है.

ने इस संबंध में प्रदेश के सभी कब्रिस्तानों, कर्बलाओं व इमामबाड़ों के मुतवल्लियों को निर्देश दिया है कि किसी भी वक्फ सम्पत्ति पर जहां पहले से ताजियों को दफन कराये जाने की व्यवस्था की जाती है वे पूर्व की भांति होती रहेगी, जिसका कुल इन्तजाम वक्फ के खर्चे से किया जाना मुतवल्ली, प्रबन्ध कमेटी व प्रशासक की जिम्मेदारी होगी.

ताजियों को दफन कराये जाने के संबंध में कोई भी वक्क का मुतवल्ली कोई भी पैसा वसूल नहीं करेगा और जहां पर मुतवल्ली के अतिरिक्त अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा या अनाधिकृत अन्जुमनों द्वारा या संगठनो द्वारा वक्फ सम्पत्ति पर दफन होने वाले ताजियों के संबंध में पैसे की वसूली की जा रही है उसे तत्काल रोक दिया जाये और ऐसे लोगों, अन्जुमनों व संगठनो के खिलाफ वक्फ, सम्पत्ति पर अवैध रूप से अवैध वसूली किये जाने के संबंध में वक्फ के जिम्मेदार संबंधित थाने में मुकदमा पंजीकृत करायें और किसी भी स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाये कि वक्फ सम्पत्ति पर दफन होने वाले ताजियों से कोई भी पैसा वसूल नहीं किया जायेगा.

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