श्योपुर: चंबल संभाग के कमिश्नर आरके मिश्रा ने श्योपुर जिले में पदस्थ महाप्रंबधक विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड दिनेश शुकीजा को अपने पदीय कर्तव्यों के निवर्हन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 (1)(2) व (3) का स्पष्ट उल्लघन करने पर से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है.
कारण का सूचना का जवाब 15 दिवस के अंदर देने को कहा है. जवाब नहीं देने पर मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचीय प्रभाव से रोक जाने की लघु शास्ति अधिरोपित की जावेगी.
जिला विपणन अधिकारी नागोरे को कारण बताओ सूचना पत्र
चंबल संभाग के कमिश्नर आरके मिश्रा ने श्योपुर जिले में पदस्थ जिला विपणन अधिकारी मप्र राज्य सह. विप. संघ मनीष नागोरे को अपने पदीय कर्तव्यों के निवर्हन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 (1)(2) व (3) का स्पष्ट उल्लघन करने पर से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है.
कारण का सूचना पत्र का जवाब 15 दिवस के अंदर देने को कहा है. जवाब नहीं देने पर मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचीय प्रभाव से रोक जाने की लघु शास्ति अधिरोपित की जाएगी.

