रांचीः धनबाद के तोपचांची में पेट्रोल पंप से 20 लाख रुपये लूटने के मामले में गिरफ्तार अपराधी साजिद अंसारी उर्फ राजा पर गुंडा एक्ट लगाने में लापरवाही बरतने के मामले में धनबाद के उपायुक्त व एसएसपी से स्पष्टीकरण पूछा गया है। स्पष्टीकरण गृह विभाग ने पूछा है और शीघ्र स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अपराधी साजिद अंसारी उर्फ राजा धनबाद के जोरापोखर थाना क्षेत्र स्थित बरारी बस्ती सराफतपुर का रहने वाला है। उसपर लूट के कई मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं।
गृह विभाग ने दोनों ही अधिकारियों को भेजे गए पत्र में बताया है कि अपराधी साजिद पर 07 नवंबर 2020 को तीन महीने के लिए सीसीए के तहत कार्रवाई हुई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री की स्वीकृति पर 07 फरवरी 2021 तक इस अपराधी को सीसीए के अधीन रखने का आदेश हुआ था। सीसीए की अवधि समाप्त होने से 15 दिन पहले अवधि विस्तार का प्रस्ताव भेजने का प्रविधान है। इसके बावजूद साजिद का प्रस्ताव बहुत विलंब से सीसीए समाप्ति की तिथि से केवल दो दिन पहले यानी पांच फरवरी को ई-मेल के माध्यम से गृह विभाग को मिला।
छह व सात फरवरी को शनिवार-रविवार के चलते विभाग में साप्ताहिक अवकाश था। 07 फरवरी 2021 के पहले उक्त प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके चलते पहले से चला आ रहा सीसीए निष्प्रभावी हो गया। यह कानून व्यवस्था से संबंधित गंभीर मामला है। विभाग ने दोनों ही अधिकारियों को स्पषटीतकरण के साथ यह निर्देश भी दिया है कि उपायुक्त व एसएसपी अपने अधीन कार्यरत सभी पदाधिकारियों को सख्त आदेश दे दें कि भविष्य में ऐसी गलती न होने पाए।
