रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने छठी जेपीएससी परीक्षा के बाद राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अभ्यर्थियों ने इस मामले में याचिका दायर कर नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह किया था.जिसके बाद इस याचिका पर सुनवाई की गयी. सुनवाई के दौरान जेपीएससी अभ्यर्थियों के वकील ने राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह कोर्ट से किया. लेकिन कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर स्टे नहीं दिया. वहीं इस याचिका पर अगली सुनवाई 5 अगस्त को तय की गयी है. जेपीएससी के अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने यह जानकारी दी. इधर छठी जेपीएससी में स्पोर्ट्स कोटा में अभ्यर्थी को फायदा नहीं दिए जाने से संबंधित याचिका पर भी हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार और जेपीएससी को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर के लिए निर्धारित की गयी है.

