-
गृह मंत्रालय ने प्रवासी भारतीय नागरिकों के लिए की बड़ी घोषणा
नई दिल्ली: देश भर में तेजी से फैल रहे कोरोना महामारी के बीच भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्र सरकार के गृहमंत्रालय ने कहा है कि विदेश में रहने वाले वो प्रवासी भारतीय जिनके पास वीजा OCI कार्ड है, उनमें से कुछ श्रेणी के लोगों को देश लौटने की अनुमति दी जाएगी.
रअसल, कोरोना महामरी की वजह से पिछले दिनों विदेशी नागरिकों के वीजा और भारतीय मूल के लोगों का ओसीआइ कार्ड निलंबित कर दिया गया था. अब इसे एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है.
बता दें कि सभी भारतीय लोगों का ओसीआइ कार्ड निलंबित कर दिया गया था. इसके अलावा, पिछले दिनों सरकार ने कहा था कि देश में मौजूद सभी विदेशी नागरिक जिनके वीजा की समयसीमा खत्म हो चुकी है और भारत से बाहर नहीं जा सकते हैं वे वीजा का आवेदन बिना अतिरिक्त शुल्क के कर सकते हैं.
दूतावास ने बताया था कि वर्तमान में भारत में मौजूद जो भी OCI कार्ड वाले नागरिक हैं उनका कार्ड वैध रहेगा लेकिन जो भारत से बाहर के देशों में हैं उनका कार्ड सस्पेंड रहेगा.
बता दें कि पहले विदेश में रहने वालों को दो तरह की कार्ड सरकार द्वारा दी जाती थी. इसके लिए पात्रता के कुछ नियम होते थे. लेकिन, पीआईओ (पर्सन ऑफ़ इंडियन ओरिजिन) और ओसीआई (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) कार्ड दोनों को 5 साल पहले 2015 में मर्ज कर दिया गया. पीआईओ का प्रावधान खत्म करके सरकार ने ओसीआई कार्ड का चलन जारी रखने की घोषणा की.
बीबीसी की मानें तो यह कार्ड उसे मिलता है जो व्यक्ति या तो पहले भारत का नागरिक रहा हो, या उसके माता या पिता भारतीय नागरिक रहे हों. पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़ग़ानिस्तान और ईरान कुछ ऐसे देश हैं जहां के भारतीय मूल के लोगों को यह सुविधा नहीं मिल सकती.
ओसीआई एक तरह से भारत में जीवन भर रहने, काम करने और सभी तरह के आर्थिक लेन-देन करने की सुविधा देता है, साथ ही ओसीआई धारक व्यक्ति जब चाहे बिना वीज़ा के भारत आ सकता है. ओसीआई कार्ड जीवन भर के लिए मान्य होता है.
भारतीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, ओसीआई कार्ड के धारकों के पास भारतीय नागरिकों की तरह सभी अधिकार हैं लेकिन चार चीज़ें वे नहीं कर सकते–1 चुनाव नहीं लड़ सकते 2 वोट नहीं डाल सकते 3 सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद पर नहीं हो सकते 4 खेती वाली ज़मीन नहीं ख़रीद सकते.

