दिल्ली: दिल्ली सरकार के शराब की MRP पर 70 फीसदी अतिरिक्त कोरोना शुल्क लेने के आदेश को रद्द करने की मांग पर दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की. कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने दिल्ली सरकार के फैसले पर तत्काल रोक लगाने से इंकार कर दिया.
हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल रोक नहीं लगाई जा सकती है. कोर्ट अब दिल्ली सरकार के जवाब के बाद इस पर फैसला लेगी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस बढ़ोत्तरी को लेकर जवाब मांगा है. दिल्ली सरकार को 29 मई तक जवाब दाखिल करना होगा.
याचिका में दिल्ली सरकार के 4 मई के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है जिसमें शराब पर 70 फीसदी अतिरिक्त “विशेष कोरोना शुल्क” वसूलने का फैसला लिया गया था.
दरअसल, दिल्ली सरकार ने केंद्रीय गृहमंत्रालय से मिली छूट के बाद 3 मई को दिल्ली के तकरीबन 150 ठेकों को शराब बिक्री के लिए खोल दिया था, जिसके बाद दिल्ली में जगह-जगह ठेके के बाहर लंबी कतारें और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी थीं.
इसके एक दिन बाद दिल्ली सरकार ने शराब पर 70 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लेने का फैसला किया था.

