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लॉकडाउन का पालन कराने हेतु जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए विशेष दिशा-निर्देश

by bnnbharat.com
April 15, 2020
in समाचार
लॉकडाउन का पालन कराने हेतु जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए विशेष दिशा-निर्देश

लॉकडाउन का पालन कराने हेतु जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए विशेष दिशा-निर्देश

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रामगढ़: कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव एवं इसके रोकथाम हेतु पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है. इस घड़ी में जिला प्रशासन, रामगढ़ द्वारा कोविड-19 को रोकने एवं इसके उपचार हेतु सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं.

इसी क्रम में प्रशासन द्वारा जिले में लॉकडाउन का पालन कराने हेतु विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

इसके अनुसार-

  • शहरों एवं ग्रामों में स्थानीय स्तर पर सभी किराना, राशन दुकानदारों, दवाई दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अनिवार्य रूप से ग्राहकों के खड़े रहने के लिए 2 दो मीटर की दूरी पर गोल घेरे का निर्माण करना होगा. इसके साथ ही सभी किराना, राशन, दवाई दुकानदारों को न्यूनतम 12 घंटे (9 बजे सुबह से रात 9 बजे तक) अनिवार्य रूप से प्रतिदिन खोलना होगा.
  • रामगढ़ शहर में अवस्थित फुटबॉल ग्राउंड, सिद्धू कान्हू ग्राउंड में प्रतिदिन प्रातः से 9:00 रात्रि तक सब्जी मंडी में फल, सब्जी की बिक्री की जाएगी एवं दो दुकानों के बीच न्यूनतम 15 फीट की दूरी बनाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
  • रामगढ़ जिला में अवस्थित शनिचरा बाजार, रांची रोड मरार, गोला (डभातु), चितरपुर बाजार, भुरकुंडा बाजार पतरातू, मांडूचट्टी, दुलमी सिकनी इत्यादि के साप्ताहिक हाट बाजार के विक्रेताओं को प्रतिदिन बाजार लगाने हेतु संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा.
  • सभी विक्रेताओं एवं क्रेताओं को आदेश दिया गया है कि उक्त स्थलों पर खरीद बिक्री हेतु मास्क आदि का उपयोग करके ही निकलना सुनिश्चित करेंगे एवं सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठान को आदेश दिया गया है कि अपनी देखरेख में सैनिटाइजर एवं ब्लीचिंग पाउडर के माध्यम से साफ सफाई करवाना सुनिश्चित करेंगे.

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